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'मुझे तिहाड़ जेल में कैदियों ने जान से मारने की धमकी दी...', श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब ने लगाई सुरक्षा की गुहार

 Written By: Subhash Kumar
 Published : Nov 03, 2026 10:39 am IST,  Updated : Nov 03, 2026 11:14 am IST

श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। आफताब ने आरोप लगाया है कि उसे तिहाड़ जेल में कैदियों ने जान से मारने की धमकी दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।

Shraddha Walkar murder case accused Aaftab tihar jail- India TV Hindi
साल 2022 में सामने आया था श्रद्धा वालकर हत्याकांड। Image Source : ANI

साल 2022 में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। श्रद्धा को मारकर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। इस हत्या का आरोप उसी के प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला पर लगा था। अब इस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब ने आरोप लगाया है कि उसे तिहाड़ जेल में बंद अन्य कैदियों ने जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले को लेकर अब आफताब ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है जिसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।

आफताब ने क्या आरोप लगाया?

सामने आई जानकारी के अनुसार, श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने तिहाड़ जेल के भीतर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि कुछ कैदी पिछले 10 दिनों से हथियार से उसका चेहरा काटने और उसे नुकसान पहुंचाने की बार-बार धमकी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार, आफताब ने उन 5 कैदियों के नाम भी बताए हैं जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के मामले में श्रद्धा वालकर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे उनके पिता विकास वालकर की बीते साल मौत हो गई थी।

कोर्ट ने जेल प्रशासन को जारी किए निर्देश

आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की ओर से लगाए गए इन आरोपों को देखते हुए साकेत जिला कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा है कि वह आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर उसका वार्ड या सेल बदल दें। कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। आफताब ने कोर्ट को बताया है कि वह फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 4ए में बंद है। ये एक विशेष कोठरी है, जिसे सजा देने वाले वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- "अदालत संबंधित जेल अधीक्षक को आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देना उचित समझती है। इसके अलावा, यदि आवश्यकता हो, तो आरोपी को कुख्यात कैदियों से अलग एक अलग वार्ड या कोठरी में रखा जा सकता है।" (इनपुट: भाषा)

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